
NEET-SS सिलेबस में बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- युवा डॉक्टरों को फुटबॉल न बनाएं
Zee News
सुप्रीम कोर्ट उन 41 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिन्होंने नीट-एसएस 2021 (NEET-SS 2021) की नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सिलेबस में अंतिम समय में किए गए बदलाव को चुनौती दी थी.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को NEET परीक्षा के पैटर्न में बदलाव को लेकर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि युवा डॉक्टरों का सत्ता के खेल में फुटबॉल की तरह इस्तेमाल न करें. अदालत ने केंद्र को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह नीट-एसएस 2021 (NEET Super Speciality 2021) के सिलेबस में लास्ट टाइम में किये गये बदलाव के मकसद से संतुष्ट नहीं हुआ तो प्रतिकूल टिप्पणियां करेगा.
सर्वोच्च अदालत ने कहा कि वह ‘इन युवा डॉक्टरों को कुछ असंवेदनशील नौकरशाहों के हाथों में खेलने की इजाजत नहीं देगा’ और कोर्ट ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (National Medical Commission) और राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBE) से कहा कि वह अपना घर दुरुस्त करे.
