NEET PG: 27 प्रतिशत OBC और 10 प्रतिशत EWS कोटे के साथ होगी काउंसलिंग, सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति
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सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के आरक्षण सहित स्नातकोत्तर चिकित्सा परामर्श और प्रवेश के लिए रास्ता साफ कर दिया.
नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के आरक्षण सहित स्नातकोत्तर चिकित्सा परामर्श और प्रवेश के लिए रास्ता साफ कर दिया.
ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आय मानदंड को लेकर फैसला मार्च में
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