
MP में सीधी भर्ती पर हटी रोक, विभाग पांच फीसदी पद भर सकेंगे
ABP News
पांच प्रतिशत पदों पर ही भर्ती किए जाने का मतलब है कि अगर किसी विभाग में यदि 100 पद खाली हैं तो उनमें से 20 पद विभाग खुद भर सकेंगे.
भोपाल: मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने सीधी भर्ती पर साल 2019 से लगी रोक हटा दी है. अब विभाग अपने स्तर पर रिक्त पदों में से पांच प्रतिशत पर खुद भर्ती कर सकेंगे. वहीं इस संख्या से ज्यादा पद भरने के लिए उन्हें वित्त विभाग से अनुमति लेनी होगी. आज प्रदेश सरकार की तरफ से इसके आदेश जारी किए गए. बता दें कि बीते दो साल में 7 हजार से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारी रिटायर हुए हैं. इन खाली पदों की गणना सरकार ने कर ली है, जिनमें से 350 पद विभाग अपने स्तर पर भर सकेंगे. सरकार ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य संस्थाओं से भरे जाने वाली भर्तियों पर लगे प्रतिबंध में छूट दी है.More Related News

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