
MP आज़म ख़ान को कोर्ट से तगड़ा झटका, जौहर यूनिवर्सिटी के गेट को तोड़ने का रास्ता साफ
Zee News
साल 2019 में मकामी बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने शिकायत की थी कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का गेट सरकारी जमीन पर है. इस मामले में एसडीएम कोर्ट ने जांच कराई थी और जौहर यूनिवर्सिटी के गेट को तोड़ने का आदेश जारी किया था.
रामपुर: SP सांसद आजम खान को रामपुर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आज एक और बड़ा झटका मिला है. अदालन ने उस वक्त के एसडीएम पी पी तिवारी के मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ने से मुअल्लिक हुक्मनामे को बरकरार रखा है. कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी और आजम खान पक्ष की अपील खारिज करते हुए एसडीएम कोर्ट का फैसला बरकरार रखा. इसके बाद अब ऐसा लगता है कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के गेट को तोड़ने का रास्ता साफ हो गया है. साल 2019 में मकामी बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने शिकायत की थी कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का गेट सरकारी जमीन पर है. इस मामले में एसडीएम कोर्ट ने जांच कराई थी और जौहर यूनिवर्सिटी के गेट को तोड़ने का आदेश जारी किया था. इसके बाद खिलाफ मोहम्मद आजम खान और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पक्ष ने एसडीएम कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी. हाई कोर्ट ने आजम खान की याचिका खारिज करते हुए उन्हें जिला जज की कोर्ट में अपील दायर करने को कहा था. सोमवार को जिला जज की कोर्ट ने भी उनकी अपील खारिज करते हुए एसडीएम सदर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा.More Related News
