
Loudspeaker Controversy:रात 10 से सुबह 6 बजे तक नहीं बजें लाउडस्पीकर, Prayagraj पुलिस ने जारी किया सर्कुलर
Zee News
प्रयागराज (Prayagraj) में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वीसी संगीता श्रीवास्तव (Sangeeta Srivastava) की शिकायत के बाद पुलिस ने अब रात में लाउडस्पीकर बजाए जाने पर सख्त रुख अपना लिया है. प्रयागराज के आईजी ने अपने मंडल के चारों जिलों के डीएम-एसपी को पत्र लिखकर लाउडस्पीकर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर सख्ती से पालन करवाने का निर्देश दिया है.
प्रयागराज: प्रयागराज (Prayagraj) रेंज के आईजी के पी सिंह ने ने प्रयागराज, फतेहपुर, कौशांबी और प्रतापगढ़ के डीएम-एसपी को पत्र लिखकर लाउडस्पीकर (Loudspeaker Controversy) पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन सुनिश्चित कराने का आदेश दिया है. उन्होंने कहा है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बिना किसी पूर्व अनुमति के लाउडस्पीकर या दूसरे साउंड सिस्टम बजने न दिए जाएं. आईजी के पी सिंह की ओर से 18 मार्च को भेजे गए पत्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति (Allahabad VC) संगीता श्रीवास्तव (Sangeeta Srivastava) के लेटर का हवाला दिया गया. कहा गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने 15 मई, 2020 को रात में साउंड सिस्टम बजाने पर एक आदेश जारी किया था. इस आदेश के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना धार्मिक स्थल या सार्वजनिक स्थल पर लाउडस्पीकर या साउंड सिस्टम नहीं बजाया जा सकता. ऐसा करने पर साउंड सिस्टम को जब्ती और बजाने वाले पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है.More Related News
