
Link Your Pan With Aadhaar: एसबीआई और एचडीएफसी के कस्टमर 30 जून तक कर लें ये जरूरी काम
ABP News
इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं करता है तो उसका पैन कार्ड नियमानुसार काम करना बंद कर देगा. इस नियम के चलते अगले महीने से कोई परेशानी ना हो इसलिए बैंक अपने ग्राहकों को आधार कार्ड से अपना पैन कार्ड लिंक कराने के लिए कह रहे हैं.
यदि आपका अकाउंट भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) या एचडीएफसी बैंक में हैं तो ये खबर आपके बेहद काम की है. इस महीने यानी जून के अंत तक आपको अपने आधार कार्ड से अपने पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य है. इस अवधि तक जो पैन कार्ड, आधार से लिंक नहीं होंगे वो निष्क्रिय हो जाएंगे जिसके चलते आपकी बैंकिंग सेवाओं पर भी असर पड़ सकता है. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139AA में क्लाज 41 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं करता है तो उसका पैन कार्ड नियमानुसार काम करना बंद कर देगा. इस नियम के चलते अगले महीने से कोई परेशानी ना हो इसलिए बैंक अपने ग्राहकों को आधार कार्ड से अपना पैन कार्ड लिंक कराने के लिए कह रहे हैं. एसबीआई ने ट्विटर पर लिखा, "हम अपने ग्राहकों को सलाह देते हैं कि वो 30 जून तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करा लें. जिस से उन्हें अगले महीने से किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े और वो सुविधाजनक तरीके से बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकें."More Related News
