LIC से क्लेम हासिल करना हुआ आसान, कोरोना संक्रमण के बीच सेटलमेंट के नियमों में हुए कई बदलाव
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LIC New Rule: कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले रखा है. इस बीच इंश्योरेंस क्लेम को लेकर काफी मुश्किलें भी सामने आईं है. लॉकडाउन की वजह से ग्राहकों को क्लेम के लिए डेथ सर्टिफिकेट का इंतजाम करना भारी पड़ रहा है.
नई दिल्ली: LIC New Rule: कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले रखा है. इस बीच इंश्योरेंस क्लेम को लेकर काफी मुश्किलें भी सामने आईं है. लॉकडाउन की वजह से ग्राहकों को क्लेम के लिए डेथ सर्टिफिकेट का इंतजाम करना भारी पड़ रहा है. इस माहौल को देखते हुए देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी Life Insurance Corporation of India (LIC) ने अपने ग्राहकों की सुरक्षा को देखते हुए क्लेम सेटलमेंट को लेकर नियमों में कई बदलाव किए हैं, जिससे उसके कस्टमर्स के लिए क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया आसान और तेज होगी. अगर किसी बीमित व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो जाती है, तो उसके वेरिफिकेशन के लिए LIC ने वैकल्पिक साक्ष्य (alternate proofs) की इजाजत की मंजूरी दी है. यानी अब LIC म्यूनिसिपल डेथ सर्टिफिकेट्स की जगह पर दूसरे प्रूफ भी स्वीकार कर करेगा. जिस तरह के प्रूफ LIC मंजूर करेगा उसमें सरकार/ESI (employees' state insurance)/सशस्त्र बल/कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स और LIC क्लास-1 के ऑफिसर या डेवलपमेंट ऑफिसर की ओर से जारी डेथ सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज समरी/डेथ समरी शामिल है, जिसमें मृत्यु का समय और तारीख बिल्कुल साफ-साफ लिखी हो.More Related News