
Lalu Yadav के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ, CBI अदालत ने जारी किया हुक्म
Zee News
झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने यादव (Lalu Yadav) को 17 अप्रैल को दुमका कोषागार से गबन करने के मामले में जमानत दे दी थी. इसी के साथ लालू प्रसाद यादव का जेल से बाहर आने का अंदाज़ा लगाया जा रहा था.
रांची: चारा घोटाले के तीन कई मामलों में सजा पाने के बाद 23 दिसंबर, 2017 से जेल में बंद राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया और बिहार साबिक वज़ीर आला लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को सीबीआई की स्पेशल अदालत ने गुरुवार शाम अदालती हिरासत से रिहा करने का हुक्म जारी किया. जमानत बांड और एक-एक लाख रुपये के दो निजी मुचलके यहां केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की स्पेशल अदालत में जमा किये गये, जिसके बाद लालू यादव (Lalu Prasad Yadav) की रिहाई का हुक्म दिया गया. ताहम लालू अभी भी दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (एम्स) में ज़ेरे इलाज हैं इसलिए अस्पताल से उनकी छुट्टी के बारे में अब एम्स प्रशासन को फैसला लेना है.More Related News
