
Jharkhand: दिवाली और छठ के मौके पर केवल दो घंटे ही पटाखे फोड़ पाएंगे झारखंडवासी, गाइडलाइन्स जारी
ABP News
झारखंड सरकार ने दिवाली और छठ के मौके पर पटाखे फोड़ने को लेकर गाइडलाइन्स जारी कर दी है. इसके तहत अब राज्य के लोग त्योहारों के मौके पर केवल दो घंटे ही पटाखे फोड़ पाएंगे.
झारखंड सरकार (Government of Jharkhand) ने दिवाली और छठ के मौके पर पटाखे फोड़ने को लेकर गाइडलाइन्स जारी कर दी है. इसके तहत अब राज्य के लोग त्योहारों के मौके पर केवल दो घंटे ही पटाखे फोड़ पाएंगे. इतना ही नहीं, क्रिसमस और न्यू ईयर के अवसर पर भी पटाखे फोड़ने के लिए सिर्फ 35 मिनट का समय दिया गया है. राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Pollution Control Board) ने इसे लेकर शनिवार को विस्तृत निर्देश दिए हैं.
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, दीपावली की रात को 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे. वहीं, छठ के दिन सुबह 6 से 8, गुरुपर्व पर रात 8 से 10 और क्रिसमस और न्यू इयर पर रात 11 बजकर 55 मिनट से 12.30 तक पटाखों फोड़ने की अनुमति दी गई है. नोटिस के मुताबिक, नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जा सकती है. राज्य में 125 डेसिबल से कम क्षमता वाले पटाखों की ही बिक्री की जा सकेगी.
