
Jammu Kashmir Service Rules में बदलाव, अब ससुराल के लोगों के बारे में भी देनी होगी जानकारी
Zee News
जम्मू-कश्मीर सर्विस रूल (jammu Kashmir Service Rules) में बदलाव किया गया है. अब नौकरी पाने से पहले ससुराल तक की जानकारी.
जम्मू: जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में नौकरी पाने वालों या नई पोस्टिंग पाने वालों के लिए नया नियम लागू हुआ है. जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी पानी है तो न केवल 15 वर्ष की उम्र से शैक्षिक विवरण देना जरूरी होगा, बल्कि पिछले पांच वर्षों में उपयोग में लाए गए मोबाइल नंबर, कर्ज और ससुराल के लोगों की भी जानकारियां देनी अनिवार्य होंगी. नौकरी के लिए एप्लाई करने वाले द्वारा दी गई इन जानकारियों का दो महीने के अंदर पुलिस का सीआईडी विभाग वेरिफिकेशन करेगा. पिछले साल मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति ने सीआईडी द्वारा चरित्र और उसके पूराने इतिहास यानी की पहले की पूरी जानकारी का वेरिफिकेशन करने की सिफारिश की थी. जिसके बाद सोमवार को जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा (Character and antecedents verification) निर्देश, 1997 में संशोधन जारी किया. इस निर्देश के तहत नियुक्ति आदेश जारी किए जाते हैं.More Related News
