ITR फाइलिंग के बाद वेरिफिकेशन है जरूरी, जानें क्या है समय सीमा और तरीका
Zee News
अगर आपने आईटीआर भरने के बाद अपना वेरिफिकेशन नहीं किया है तो आपका आईटीआर अधूरा माना जाएगा. पहले ई-वेरिफिकेशन के लिए 120 दिनों का वक्त मिलता था जिसे घटाकर अब 30 दिन कर दिया गया है.
नई दिल्ली: अगर आप इस महीने अपना आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने जा रहे हैं तो आपके लिए एक जरूरी खबर है. बता दें कि, 31 जुलाई 2022 आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट थी. उसके बाद आईटीआर भरने के लिए आपको 5 हजार रुपये का जुर्माना चुकाना होगा. 31 दिसंबर तक जुर्माने के साथ आईटीआर भरा जा सकता है. इसके अलावा आपको आईटीआर भरने के साथ साथ उसका वेरिफिकेशन करना भी जरूरी है.
बिना वेरिफिकेशन पूरा नहीं माना जाएगा आईटीआर
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