Indian Railways Alert: रेलवे ने दी चेतावनी! ट्रेन में सफर के दौरान की ये गलती तो होगी 3 साल तक की जेल, लगेगा जुर्माना
Zee News
Indian Railways: ट्रेन में यात्रा के दौरान अगर यात्री रेलवे द्वारा प्रतिबंधित (Indian Railways Ban Smoking) चीजों के साथ यात्रा करता पाया गया तो उस पर जुर्माना लग सकता है. साथ ही तीन साल तक के लिए जेल भी हो सकती है.
नई दिल्ली: Indian Railways Alert: इंडियन रेलवे ने ट्रेन यात्रा को लेकर यात्रियों के लिए जारी की है. ट्रेन (Train) में आग लगने की घटनाएं इन दिनों कई बार देखी गई हैं. ऐसे में इन घटनाओं को देखते हुए रेलवे (Indian Railway) ने यात्रियों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन (Official Notification) जारी किया है. दरअसल, रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए ये सख्ती दिखाई है. ट्रेन में यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ जैसे मिट्टी का तेल , पेट्रोल, पटाखे एवं गैस सिलेंडर इत्यादि ज्वलनशील सामग्री न स्वयं लेकर चलें और न ही किसी को ले जाने दें यह एक दंडनीय अपराध है l रेलवे ने इसके लिए सोशल मीडिया पर जानकरी दी है. रेलवे ने ट्वीट कर कहा है कि ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्री ज्वलनशील सामग्री (Indian Railways Ban Flammable Goods) न स्वयं लेकर चलें और न ही किसी को ले जाने दें यह एक दंडनीय अपराध है. ऐसा किए जाने पर कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ जेल भी हो सकती है. पश्चिम मध्य रेलवे के अनुसार, ट्रेन में आग फैलाने या ज्वलनशील वस्तुएं ले जाना रेल अधिनियम, 1989 की धारा 164 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिसके लिए पकड़े गए व्यक्ति को 3 वर्ष तक की कैद या हजार रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती है.More Related News