Income Tax Saving: 80सी के तहत 1.50 लाख की लिमिट हुई खत्म तो ऐसे ले सकते हैं अतिरिक्त टैक्स छूट
Zee News
Income Tax Saving: इनकम टैक्स के दायरे में आने वाले लोगों के लिए अहम खबर है. इस वित्त वर्ष में वे 31 मार्च तक टैक्स छूट का लाभ हासिल कर सकते हैं. ज्यादातर लोगों को इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत मिलने वाली टैक्स छूट के बारे में पता होता है. इसके तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट हासिल की जा सकती है. लेकिन, इसके अलावा भी कुछ विकल्प हैं, जिनकी मदद से 1 लाख रुपये तक की अतिरिक्त टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है.
नई दिल्लीः Income Tax Saving: इनकम टैक्स के दायरे में आने वाले लोगों के लिए अहम खबर है. इस वित्त वर्ष में वे 31 मार्च तक टैक्स छूट का लाभ हासिल कर सकते हैं. ज्यादातर लोगों को इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत मिलने वाली टैक्स छूट के बारे में पता होता है. इसके तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट हासिल की जा सकती है. लेकिन, इसके अलावा भी कुछ विकल्प हैं, जिनकी मदद से अतिरिक्त टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है.
दरअसल, पुरानी टैक्स व्यवस्था के अंतर्गत इनकम टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है. 80सी के अलावा आप इन विकल्पों के जरिए उठा सकते हैं टैक्स छूट का फायदाः