Haryana में 23 अगस्त तक बढ़ाया गया Lockdown, स्विमिंग पूल को सशर्त खोलने की अनुमति
Zee News
हरियाणा सरकार ने राज्य में जारी कोरोना लॉकडाउन की अवधि को 23 अगस्त की सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है. हालांकि राज्य सरकार ने पाबंदियों में कुछ ढील देते हुए रेस्टोरेंट और होटल के अलावा स्विमिंग पूल को सशर्त खोलने की अनुमति दे दी है.
चंडीगढ़: कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने राज्य में जारी लॉकडाउन (Lockdown) की समयसीमा को 23 अगस्त की सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है. मुख्य सचिव विजय वर्धन ने सभी जिला उपायुक्तों व हरियाणा पुलिस महानिदेशक को इस संबंध में आदेश जारी कर लॉकडाउन का पालन कराने के निर्देश दिए हैं. COVID restrictions under 'Surakshit Haryana' extended till Aug 23 with some relaxations आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मुख्य सचिव विजय वर्धन द्वारा जारी आदेश में कहा गया, ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को 09 अगस्त सुबह 5 बजे से 23 अगस्त सुबह पांच बजे तक बढ़ाया जाता है.’ आदेश के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विभिन्न यूनिवर्सिटी, संस्थानों, सरकारी विभागों और भर्ती एजेंसियों द्वारा प्रवेश एवं भर्ती परीक्षाओं के आयोजन को राज्य में मंजूरी है.More Related News