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Haldwani Violence: जिस मस्जिद को लेकर हल्द्वानी की फिजा हुई खराब, क्या वो वैध थी? जानें हिंसा से पहले हाई कोर्ट का क्या कहना था
Zee News
Haldwani Violence: उत्तराखंड के हल्द्वानी (Haldwani) शहर की फिजा गुरुवार देर शाम खराब हो गई. हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में मदरसा और मस्जिद पर नगर निगम ने बुलडोजर चलाया था. निगम के इस एक्शन को देख वहां पर भीड़ जुटने लगी और देखते ही देखते उग्र हो गई. जानिए इस दंगा होने से पहले इस मस्जिद और मदरसे को लेकर हाईकोर्ट का क्या कहना था.
नई दिल्ली, Banbhoolpura Madrasa masjid: उत्तराखंड के हल्द्वानी (Haldwani) शहर की फिजा गुरुवार देर शाम खराब हो गई. हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में मदरसा और मस्जिद पर नगर निगम ने बुलडोजर चलाया था. निगम के इस एक्शन को देख वहां पर भीड़ जुटने लगी और देखते ही देखते उग्र हो गई. कुछ ही देर ने बनभूलपुरा इलाका जलने लगा. भीड़ ने नगर निगम की टीम के साथ-साथ पुलिसबल और पत्रकारों को घेर लिया और जानलेवा हमला कर पत्थरबाजी और फायरिंग कर दी. हिंसा की आग में सुलग रहे हल्द्वानी को बचाने के लिए पुलिस ने बमुश्किल मौर्चा संभाला और शांति बनाई. मदरसे और मस्जिद पर नगर निगम द्वारा की गई बुलडोजर कार्रवाई पर अब ये सवाल उठता है कि आखिर करवाई के नाम पर ध्वस्त किया गए मदरसे और मस्जिद वैध थे या अवैध. आइए जानते हैं दंगे होने से पहले हाई कोर्ट का इस ओअर क्या कहना था.
