Gyanvapi Case: फिलहाल नहीं होगी 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग, हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक
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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई और अदालत ने कार्बन डेटिंग और शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वेक्षण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. सर्वोच्च अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसका मतलब ये है कि फिलहाल 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग नहीं होगी.
नई दिल्ली: ज्ञानवापी विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सर्वोच्च अदालत ने रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में एएसआई को 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग करने की अनुमति दिया था. इस फैसले में ये कहा गया था कि इसके जरिए ये जानकारी सामने आ सके कि मस्जिद में जो संरचना मिली है, वो शिवलिंग है या नहीं. हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को मामले पर सुनवाई हुई.
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