GST On Health Insurance: हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी रेट घटाने के अनुरोध को जीएसटी काउंसिल ने ठुकराया, वित्त मंत्री ने संसद में दी जानकारी
ABP News
GST Council: वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी रेट्स और छूट या फिर हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी लगाना जीएसटी काउंसिल का निर्णय है जो कि एक संवैधानिक संस्था है
GST On Health Insurance: कोरोना महामारी के देश में दस्तक देने के जब हर व्यक्ति परिवार के लिए इलाज का खर्च बढ़ गया तो ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) की मांग बढ़ गई. हेल्थ इंश्योरेंस पर 18 फीसदी का जीएसटी लगता है. संसद में हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी रेट घटाने या उसे खत्म करने को लेकर सवाल पूछा गया. जिसके जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि जीएसटी काउंसिल ने हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी घटाने की मांग को खारिज कर दिया है.
लोकसभा सांसद अदूर प्रकाश और बेनी बेहानन ने वित्त मंत्री से सवाल पूछा क्या सरकार कोविड -19 महामारी के दौरान लोगों हेल्थ इंश्योरेंस में बढ़े खर्च को देखते हुए क्या इसपर जीएसटी रेट घटाने या खत्म करने पर विचार कर रही है? वित्त मंत्री से मेडिकल इंश्योरेंस पर 18 फीसदी जीएसटी वसूलने के औचित्य पर सवाल उठाते हुए पूछा कि लग्जरी आईटम्स के समान हेल्थ इंश्योरेंस पर 18 फीसदी जीएसटी वसूला जाता है जबकि मेडिकल, हॉस्पिटल और कंसलटेंसी सर्विसेज जीएसटी से मुक्त है?