Fixed Deposit कराने वालों के लिए बड़ी खबर- जून तक जमा होगा ये फॉर्म, वरना हो जाएगा बड़ा नुकसान
Zee News
CBDT ने हाल ही में FD में पैसा लगाने वाले लोगों के लिए नया नोटिफिकेशन जारी करते हुए 30 जून तक फॉर्म 15H और फॉर्म 15G भरने की सलाह दी है. ऐसा न करने पर लोगों के पैसे कट सकते हैं.
नई दिल्ली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) हाल ही में एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है. इसके तहत फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में पैसा लगाने वाले लोगों को 30 जून तक 15G और 15H फॉर्म जमा करना होगा. अगर कोई समय पर ऐसा नहीं कर पाता है तो बैंक उस पर पैसे काटने लगता है. कुछ लोगों में मन में सवाल होगा कि इन दो फॉर्म का एफडी से क्या संबंध है? तो जान लीजिए कि 15G और 15H फॉर्म का सीधा संबंध फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) से होता है. इससे टीडीएस (Tax Deduction at Source) बचाने में मदद मिलती है. आज के समय में, आकर्षक ब्याज और रिटर्न के लिए लोग एफडी में निवेश करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं. लेकिन एफडी पर मिलने वाले रिटर्न पर आपको टैक्स चुकाना होता है. केंद्रीय बैंक RBI ने टैक्स की एक थ्रेसहोल्ड लिमिट तय की है, जिसे क्रॉस करने पर TDS कटता है.More Related News