
'FIR करते वक्त सतर्क रहे पुलिस', बॉम्बे हाईकोर्ट ने शख्स पर गलत केस बनाने को लेकर लगाई फटकार, मुआवजा देने का आदेश
ABP News
मरीन ड्राइव पुलिस ने एक फूड डिलीवरी एजेंट पर आईपीसी की धारा 229 और 337 के तहत मानव जीवन को खतरे में डालने और धारा 429 के तहत एक जानवर को मारकर शरारत करने का मामला दर्ज किया था.
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