Driving Licence: अब घर बैठे कराएं ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल, जानिए कैसे करें ऑनलाइन अप्लाई
Zee News
अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है, तो इससे जुड़े कुछ जरूरी नियमों को जानना बेहद जरूरी है.
नई दिल्ली: किसी भी वाहन चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बेहद आवश्यक है. अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपको भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है. अगर आपका लाइसेंस एक्स्पिरे हो गया है, तो अब आप घर बैठे ही इसे रिन्यू करा सकते हैं. देशभर में कोरोना महामारी का प्रकोप होने के कारण RTO ने यह सुविधा शुरू की है. आइए जानते हैं कि कैसे आप घर बैठे ही ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपको परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर विजिट करना होगा. इसके लिए आपको Parivahan.gov.in लिंक को ओपन करना होगा. इसके बाद आपको अपना राज्य एवं अपने शहर का चुनाव करना होगा. इसके बाद आपको स्क्रीन पर दिख रहे 'लाइसेंस रिन्यू' के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आवेदन पत्र में आपको अपनी निजी जानकारी भरनी होगी. इसके बाद आपको पहचान पत्र के रूप में बर्थ सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ आदि अपलोड करने होंगे. आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो एवं हस्ताक्षर भी अपलोड करने होंगे. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर पेमेंट का ऑप्शन खुलकर सामने आ जाएगा. यहां पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल की फीस जमा करनी होगी. इसके बाद यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. आप प्रक्रिया पूरी होने की रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं. अधिकतर लोग यह भी नहीं जानते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ 20 सालों तक वैलिड होता है. इस अवधि के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराना पड़ता है.More Related News