Delhi Riots: आसिफ इकबाल और Pinjra Tod एक्टिविस्ट नताशा, देवांगना को जमानत, HC ने कही ये बात
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Delhi Riots Case: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने जामिया (JMI) के छात्र आसिफ इकबाल तनहा, पिंजड़ा तोड़ एक्टिविस्ट (Pinjra Tod activists) नताशा नरवाल (Natasha Narwal), देवांगना कलिता ( Devangana Kalita) को उत्तर-पूर्व दिल्ली में हुए दंगों के मामले में जमानत दे दी है.
नई दिल्ली: राजधानी में हुए दंगों (Delhi Riots) के मामले में आरोपी पिंजड़ा तोड़ कार्यकर्ताओं (Pinjra Tod Activists) नताशा नरवाल, देवागना कलीता और जामिया के आसिफ इकबाल तनहा को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने जमातन दे दी है. अदालत में इस मामले की सुनवाई जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस ए जे भमभानी ने की. हाई कोर्ट की बेंच ने इन आरोपियों को 50 हजार के निजी बॉन्ड पर जमानत दे दी. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उत्तर-पूर्व दिल्ली में हुए दंगों के मामले में जमानत दी है. कोर्ट ने उत्तर-पूर्व दिल्ली दंगा मामले के तीनों आरोपियों को अपने अपने पासपोर्ट जमा करने, भविष्य में गवाहों को प्रभावित न करने और सबूतों के साथ छेड़खानी न करने का निर्देश दिया है.More Related News