Delhi-NCR Pollution: SC ने वायु गुणवत्ता में ‘हल्के’ सुधार पर लिया संज्ञान, पाबंदियों में छूट तय करने की दी अनुमति
ABP News
सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता में ‘हल्के’ सुधार का संज्ञान लिया और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को निर्माण गतिविधियों सहित अन्य पाबंदियों में छूट देने के संबंध में मिली अर्जियों पर फैसला ले सकता है
Delhi-NCR Pollution: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता में हुए ‘हल्के’ सुधार का शुक्रवार को संज्ञान लिया और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को अनुमति दी कि वह निर्माण गतिविधियों सहित अन्य पाबंदियों में छूट देने के संबंध में मिली अर्जियों पर एक सप्ताह के भीतर फैसला ले सकता है.
प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमण, न्यायमूर्ति डी. वाई. चन्द्रचूड और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की विशेष पीठ ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान से अपने पुराने आदेश का पालन करने का निर्देश दिया. इस आदेश में जिसमें न्यायालय ने एनसीआर क्षेत्र में आने वाले राज्यों से कहा था कि वे रियल एस्टेट फर्मों से वसूले जाने वाले उपकर से निर्माण क्षेत्र के मजदूरों को न्यूनतम दिहाड़ी देते रहें, क्योंकि पाबंदियों के कारण उनकी जीविका प्रभावित हुई है.
