Delhi-NCR News: घरों में ही करें मूर्ति का विसर्जन, यमुना में किया तो देना पड़ेगा 50 हजार तक जुर्माना, DPCC ने जारी किए निर्देश
ABP News
Delhi-NCR Durga Visarjan Guidelines: डीपीसीसी ने कहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) से मूर्ति बनाने के बजाय पारंपरिक मिट्टी जैसी प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए.
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने बुधवार को किसी भी जलाशय में मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दी और लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी अपने घरों में ही बाल्टी या कंटेनर में मूर्ति विसर्जन करें.
जो लोग इन आदेशों का पालन नहीं करेंगे उन्हें भारी जुर्माना देना होगा. डीपीसीसी ने कहा है कि अगर कोई यमुना में मूर्ति विसर्जित करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 50 हजार तक जुर्माना लगाया जा सकता है.
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