Delhi: पिता का ही नहीं, मां का सरनेम भी इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे: दिल्ली हाई कोर्ट
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दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि बच्चों को मां का सरनेम यूज करने की पूरी छूट है. बच्चों के पिता को इस पर ऐतराज जताने को कोई हक नहीं है. ये पूरी तरह से बच्चे की मर्जी पर निर्भर करता है.
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने शुक्रवार को कहा कि एक पिता के पास अपनी बेटी के लिए शर्तें तय करने का कोई अधिकार नहीं है. हर बच्चे को अपनी मां के सरनेम (Surname) का इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार है. अदालत ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब एक नाबालिग लड़की के पिता ने याचिका डाली, जिसमें अधिकारियों को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि दस्तावेजों में उसकी बेटी के सरनेम के रूप में उसका नाम दर्शाया जाए, न कि उसकी मां का नाम. हालांकि जस्टिस रेखा पल्ली ने इस बात को नकार दिया और कहा कि, 'एक पति के पास बेटी को यह फरमान सुनाने का अधिकार नहीं होता है कि वह केवल उसके सरनेम का उपयोग करे. अगर नाबालिग बच्ची अपने मौजूदा सरनेम के साथ खुश है तो इसमें क्या समस्या है? कोर्ट ने कहा कि हर बच्चे के पास यह अधिकार है कि वो अगर वो चाहें तो अपनी मां का सरनेम इस्तेमाल कर सकते हैं. सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उसकी बेटी नाबालिग है और इस तरह के मुद्दों को खुद तय नहीं कर सकती है.Narendra Modi Oath Ceremony: देश में लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आ गए हैं. एक बार फिर बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. हालांकि, पार्टी के पास अपने दम पर सरकार बनाने की बहुमत नहीं है. लिहाजा देश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ रविवार 9 जून को लेंगे. इस दौरान समारोह में कई पड़ोसी देशों के प्रमुख भी शामिल रहेंगे. आइए जानते हैं.
एनडीए में सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड (JDU) के महासचिव और प्रवक्ता केसी त्यागी ने अग्निपथ योजना पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता है. उन्होंने इस पर नए तरीके से विमर्श की बात की. इसके अलावा उन्होंने वन नेशन-वन इलेक्शन और यूसीसी पर भी अपना पक्ष रखा है.
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