
Coronavirus: स्टेशन या ट्रेन में बिना मास्क मिले तो लगेगा जुर्माना, रेलवे ने जारी किए निर्देश
Zee News
बढ़ते कोरोना संक्रमण (Coronavirus) के चलते रेलवे स्टेशन पर मास्क नहीं पहनना अब रेलवे कानून के तहत क्राइम है, 500 रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा.
नई दिल्ली: रेलवे स्टेशन (Railway Station) और ट्रेनों (Train) में मास्क नहीं पहना तो कार्रवाई तय है. बढ़ते कोरोना संक्रण (Coronavirus) को देखते हुए रेलवे ने निर्देश जारी किए हैं कि रेलवे स्टेशन या ट्रेनों में अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के दिखता है तो उस पर 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. रेलवे ने अब इसे रेलवे अधिनियम के तहत क्राइम के तौर पर शामिल किया है. रेलवे ने कोरोना वायरस (Coronavirus) के प्रसार को प्रतिबंधित करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए Covid-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किया है. रेलवे द्वारा जारी आदेश में कहा गया, ‘कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जारी दिशानिर्देशों में मास्क पहनना शामिल है. भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेनों की आवाजाही के लिए 11 मई, 2020 को जारी एसओपी में कहा गया है कि सभी यात्रियों को सलाह दी जानी चाहिए कि उन्हें एंट्री और यात्रा के दौरान फेस कवर या मास्क पहने हुए होना चाहिए.’More Related News
