Coronavirus से किसी बच्चे की जान गई तो....बोर्ड परीक्षा को लेकर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट
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पीठ ने कहा, 'हम उन एहतियाती कदमों से संतुष्ट नहीं हैं जो आप परीक्षाएं कराते वक्त उठाएंगे. आपने जो व्यवस्था दी है हम उससे आश्वस्त नहीं हैं.
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने आंध्र प्रदेश से कहा कि वह 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं कराने के लिए राज्य द्वारा सुझाए एहतियाती कदमों से आश्वस्त नहीं है और जब तक वह इस बात से संतुष्ट नहीं होता कि कोविड-19 के कारण किसी की मौत नहीं होगी तब तक परीक्षाएं कराने की अनुमति नहीं दी जाएगी. न्यायालय ने कहा कि वह कई अन्य राज्यों की तरह किसी की मौत होने के मामले में मुआवजे के पहलू पर भी विचार कर सकता है. कई राज्य कोविड-19 के कारण होने वाली मौत के लिए एक करोड़ रुपये देते हैं. न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की विशेष पीठ ने राज्य के स्थायी वकील महफूज ए नज्की से परीक्षा कराने की वजह बताते हुए 'फाइल का स्नैपशॉट' न्यायालय में पेश करने को कहा. पीठ ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं कराने के आंध्र प्रदेश सरकार के फैसले पर उससे कड़े सवाल किए. पीठ ने कहा, 'हम उन एहतियाती कदमों से संतुष्ट नहीं हैं जो आप परीक्षाएं कराते वक्त उठाएंगे. आपने जो व्यवस्था दी है हम उससे आश्वस्त नहीं हैं. जब तक हम संतुष्ट नहीं होते कि आप बिना किसी के हताहत हुए परीक्षाएं कराने में सक्षम हैं तब तक हम आपको परीक्षाएं कराने की अनुमति नहीं देंगे.'More Related News