CARS24 को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, करना होगा अब इतनी राशि का भुगतान
Zee News
दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्स 24 कंपनी के कार्यालयों में कर्मचारियों के रूप में प्रदान की गई सेवाओं के लिए बकाया करोड़ों के भुगतान को लेकर दायर अपील को खारिज कर दिया है.
नई दिल्ली: देश में सेकंड हैंड वाहनों (Second Hand Vehicles) के शोरूम संचालित करने वाली कार्स 24 (Cars24) कंपनी को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) से बड़ा झटका लगा है. कार्स 24 कंपनी के कार्यालयों में कर्मचारियों के रूप में प्रदान की गई सेवाओं के लिए बकाया करोड़ों के भुगतान को लेकर दायर अपील को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.
इतने करोड़ की राशि का करना होगा भुगतान
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