
CAA पर भाषण मामले में यूपी के डॉ कफील खान को कोर्ट से राहत
NDTV India
उत्तर प्रदेश के डॉ कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने डॉक्टर कफील के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में CAA और NRC प्रोटेस्ट के दौरान कथित भड़काऊ बयान देने के आरोप में दर्ज मामले को रद्द कर दिया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज 2019 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में नागरिकता संशोधन अधिनियम पर दिए गए कथित भड़काऊ भाषण के मामले में डॉ. कफील खान को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने डॉ कफील खान के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है. न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने डॉक्टर खान की इस दलील से सहमति जताई कि अलीगढ़ मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप पत्र दाखिल करने से पहले पुलिस ने उत्तर प्रदेश सरकार की अनिवार्य पूर्व अनुमति नहीं ली थी. न्यायाधीश ने अब मामले को वापस स्थानीय अदालत में भेजकर सही प्रक्रिया का पालन करने को कहा है.More Related News

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