BSF के आईजी ने एबीपी न्यूज़ से कहा- फोर्स के नए अधिकार-क्षेत्र से राज्य सरकारों के अधिकारों पर नहीं होगा अतिक्रमण
ABP News
बीएसएफ के आईजी (ऑपरेशन्स) सोलोमन यश मिंज़ ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में दावा किया कि फोर्स को मिले नए अधिकार क्षेत्र से राज्य सरकारों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होगा.
बीएसएफ को मिले नए अधिकार-क्षेत्र से राज्य सरकारों के अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं होगा. बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट में बदलाव बीएसएफ को सीमावर्ती-क्षेत्रों में होने वाले अपराधों को कम करने और सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है. ये दावा बीएसएफ के आईजी (ऑपरेशन्स) सोलोमन यश मिंज़ ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में की.
दरअसल, 11 अक्टूबर को गृह मंत्रालय ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट में बदलाव कर बीएसएफ के अधिकार-क्षेत्र को कुछ राज्यों में बढ़ा दिया था, तो कुछ में कम कर दिया था. नए एक्ट के तहत पंजाब, राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल में बीएसएफ का अधिकार-क्षेत्र अब सीमा (बॉर्डर) से 50 किलोमीटर कर दिया गया है. पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में एक्ट में बदलाव से पहले तक बीएसएफ का क्षेत्र मात्र 15 किलोमीटर था, जबकि गुजरात में 80 किलोमीटर था.