
Bodh Gaya में आईईडी लगाने के मामले में जेबीएम का आठ आतंकी दोषी करार, 17 दिसंबर को सुनाई जाएगी सजा
ABP News
Bihar के Bodh Gaya में आईईडी लगाने के मामले में जेबीएम के आठ आतंकियों को दोषी ठहराया गया है.
JBM Terrorists: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की विशेष अदालत ने शुक्रवार को आतंकवादी समूह जमात-उल मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) के आठ आतंकवादियों को 2018 में बोध गया के महाबोधि मंदिर परिसर में आईईडी लगाने का दोषी करार दिया. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. एनआईए के अधिकारी ने कहा कि पैगंबर शेख, अहमद अली, नूर आलम मोमिन, आदिल शेख, दिलावर हुसैन, अब्दुल करीम, मुस्तफिजुर रहमान और आरिफ हुसैन को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं, गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दोषी करार दिया गया है.
अधिकारी ने बताया कि मामला मंदिर परिसर और उसके आसपास तीन आईईडी लगाने से संबंधित है. अधिकारी ने कहा कि कालचक्र मैदान के गेट नंबर पांच पर पाया गया पहला आईईडी निष्क्रिय किये जाने दौरान फट गया था. एनआईए अधिकारी ने कहा कि श्रीलंकाई मठ के पास और महाबोधि मंदिर के गेट नंबर 4 की सीढ़ियों से दो और आईईडी बरामद किए गए थे.
