Bihar: रेप केस के आरोपी को HC ने किया बरी, कोर्ट ने सुनाई थी 4 साल की सजा
Zee News
Bihar News: न्यायाधीश बिरेन्द्र कुमार की एकलपीठ ने समस्तीपुर के निवासी रतन कामती की अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया है.
Patna: पटना हाईकोर्ट (Patna HC) ने बलात्कार (Rape) के जुर्म में चार साल की सजा पाए अभियुक्त की अपील याचिका को स्वीकृति देते हुए उसे बरी कर दिया है. मंगलवार को हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई के बाद न्यायधीश ने इस मामले में आरोपियों को बरी किए जाने को लेकर फैसला सुनाया है. जानकारी के अनुसार, न्यायाधीश बिरेन्द्र कुमार की एकलपीठ ने समस्तीपुर के निवासी रतन कामती की अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया है. इस मामले में पीड़िता ने अभियुक्त पर आरोप लगाया गया था कि पैसे की लेन-देन को लेकर उसके पति से शख्स का विवाद चल रहा था. पैसे की लेनदेन को लेकर ही आरोपी दिनांक 03.07.2006 को पीड़िता के घर आया था.More Related News