Aryan Khan Drugs Case: आर्यन खान को आज भी नहीं मिली जमानत, जानिए कोर्ट में क्या दलीलें दी गईं
ABP News
स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में आर्यन खान और NCB के वकीलों ने अपना-अपना पक्ष रखा. दोनों ओर से कई जजमेंट का हवाला देते हुए लंबी बात रखी गई.
मुंबई: ड्रग्स मामले में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गुरुवार को भी जमानत नहीं मिली. अब आर्यन को कम से कम 6 दिन और आर्थर रोड जेल में ही रहना पड़ेगा. स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला 20 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रखा है. एनडीपीएस कोर्ट के सामने NCB की तरफ से ASG अनिल सिंह ने अपनी लंबी बात रखी. यहां पढ़िए आखिर कोई क्या-क्या दलीलें दी गईं
आर्यन खान को क्यों नहीं मिली जमानतस्पेशल एनडीपीएस कोर्ट के सामने ASG अनिल सिंह ने पहले एक-एक करके कई जजमेंट पढ़े. लंच ब्रेक के बाद एएसजी अनिल सिंह ने कहा, "ब्रेक से पहले वाली बात को वो खत्म कर रहे हैं. शोविक के जजमेंट के बाद अब इसी तरह के दूसरे जजमेंट की बात कर रहे हैं. इस जजमेंट में आरोपी ने अपने बयान को रिट्रेक्ट (Retract) किया था, लेकिन इसके बावजूद अदालत ने इस मामले में बयान को अहमियत दी थी. अब तीसरे जजमेंट की बात कर रहे हैं. रिट्रेक्टेक्शन (Retraction) का मुद्दा ट्रायल में उठाया जा सकता है, अभी नहीं. अब एक और जजमेंट का जिक्र हो रहा है जिसमें कहा गया है कि अगर रिकवरी नहीं की गई. अदालत ने कहा कि आरोपी के पास posession नहीं मिलने का यह मतलब नहीं है कि उनपर सेक्शन 37 नहीं लग सकता."