
Andhra Pradesh: हाई कोर्ट ने 4 सेवारत और 1 रिटायर्ड IAS अफसर को सुनाई सजा, इस केस में दोषी
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Andhra Pradesh HC Sentenced 4 IAS Officers: याचिकाकर्ता ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उसकी 3 एकड़ जमीन राजस्व अधिकारियों ने बिना किसी नोटिस या मुआवजे के भुगतान के ले ली.
अमरावती: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने चार IAS अफसरों और एक रिटायर्ड IAS अफसर को जानबूझकर कोर्ट के आदेश की अवमानना करने के लिए सजा सुना दी है. बता दें कि अवमानना का ये मामला 10 फरवरी, 2017 का है. इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी आदित्य नाथ दास समेत 3 आईएएस अधिकारियों को कोर्ट ने बरी कर दिया क्योंकि उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं. बता दें कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में IAS अफसर प्रिंसिपल फाइनेंस सेक्रेटरी शमशेर सिंह रावत, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव रेवू राजू, नेल्लौर के डीएम केवीएन चक्रधर बाबू, पूर्व डीएम एमवी शेषगिरी बाबू और रिटायर्ड IAS अधिकारी मनमोहन सिंह कोर्ट की अवमानना के दोषी पाए गए और उन्हें सजा मिली.More Related News
