Adani Power को मिली सुप्रीम कोर्ट से मोहलत, गुजरात ऊर्जा ट्रांसमिशन केस में 17 नवंबर से होगी सुनवाई
NDTV India
सुप्रीम कोर्ट अडानी पावर और गुजरात ऊर्जा विकास निगम (GUVNL) मामले में 2019 में दिए अपने फैसले पर फिर से विचार करने को तैयार हो गया था और मामले को फिर से खोल दिया था. इस मामले में GUVNL ने क्यूरेटिव पिटीशन दायर की थी.
अडानी पावर बनाम गुजरात ऊर्जा विकास निगम मामले में अडानी पावर ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है, जिसके बाद गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर सुनवाई टाल दी है. सुप्रीम कोर्ट ने अडानी पावर को जवाब देने के लिए तीन हफ्ते दिए हैं. अब 17 नवंबर से क्यूरेटिव पिटीशन पर बहस शुरू होगी. बता दें कि पांच जजों की पीठ ने यह मामला फिर से खोला है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट अडानी पावर और गुजरात ऊर्जा विकास निगम (GUVNL) मामले में 2019 में दिए अपने फैसले पर फिर से विचार करने को तैयार हो गया था और मामले को फिर से खोल दिया था. इस मामले में GUVNL ने क्यूरेटिव पिटीशन दायर की थी. चीफ जस्टिस एन वी रमन की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ मामले पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई और अडानी पावर को नोटिस जारी किया गया था.