
Adani Hindenburg Case: 'पहली नजर में कोई फर्जीवाड़ा नहीं', SC कमिटी की रिपोर्ट में सामने आई बड़ी बात
Zee News
अडानी हिंडनबर्ग मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. पहले ही सुप्रीम कोर्ट सेबी को मामले की जांच के लिए 3 महीने का समय दे चुका है. शुक्रवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमिटी ने कहा कि इस मामले में सेबी (SEBI) को ज्यादा अधिकार देने की जरूरत नहीं है.
नई दिल्ली: अडानी-हिंडनबर्ग विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. इस बात की पुष्टि हुई है कि एफपीआई (विदेशी पोर्टफोलियो निवेश) अडानी समूह द्वारा वित्त पोषित नहीं हैं. सेबी (सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) ने यह साबित नहीं किया है कि उसके संदेह को एक ठोस मामले में तब्दील किया जा सकता है. अदालत पहले ही मामले की जांच के लिए SEBI को 3 महीने का समय दे चुकी है.
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