AADHAAR को UAN से जोड़ने की समय सीमा 31 नवंबर तक बढ़ी; PF जमा करने पर रोक नहीं
Zee News
कोर्ट ने कहा है कि जिन्होंने अभी तक यह नहीं किया है, उनके खिलाफ कोई दंडात्मक उपाय भी नहीं किया जाएगा.
नई दिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय ने कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) के साथ आधार संख्या को जोड़ने और उसके सत्यापन की समय सीमा बढाकर 31 नवंबर, 2021 कर दी है. न्यायाधीश प्रतिभा एम सिंह ने इस मामले से जुड़ी सुनवाई करते हुए कहा कि इस बढ़ी हुई समय सीमा तक नियोक्ताओं को उन कर्मचारियों के संबंध में जिनके यूएएन के साथ आधार संख्या नहीं जुड़ी है के मामले में भविष्य निधि जमा करने की इजाजत होगी और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.
आधार संख्या को यूएएन से जोड़ने की कानूनी वैधता पर अभी भी सवाल न्यायाधीश ने 17 सितंबर को जारी अपने आदेश में कहा कि जब तक आधार संख्या को यूएएन के साथ जोड़ना कानूनी रूप से वैध है या नहीं, यह तय नहीं हो जाता है तब तक, आधार के फैसले के मुताबिक, आधार के साथ सत्यापित अथवा प्रमाणत करने में असफल रहने पर कानून के तहत कर्मचारियों को किसी भी लाभ से वंचित नहीं रखा जा सकता. आदेश में कहा गया, ‘‘जिन व्यक्तियों का आधार संख्या से यूएएन को जोड़े जाना बाकी है, उन्हें इसे पूरा करने के लिए 30 नवंबर, 2021 तक का वक्त दिया जाएगा.