7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! DA के बाद अब TA को लेकर आया बड़ा अपडेट, देखें डिटेल्स
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7th Pay Commission Latest News: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है. सरकार ने करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है.
नई दिल्ली: 7th Pay Commission Latest News: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है. सरकार ने करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है. केंद्र सरकार (Modi Govt) ने ट्रैवलिंग अलाउंस (Travel Allowance यानी TA) क्लेम सब्मिशन की समय सीमा को 60 दिन से बढ़ाकर अब 180 दिन कर दिया है. इसे 15 जून 2021 से लागू किया गया है. गौरतलब है कि मार्च 2018 में केंद्र सरकार ने रिटायरमेंट पर TA क्लेम की समयसीमा 1 साल से घटाकर 60 दिन की थी. वित्त मंत्रालय ने अनुसार, सरकार को कई सरकारी विभाग इस समयसीमा को बढ़ाने के लिए बोल रहे थे, जिसके बाद यह फैसला लिया गया. वित्त मंत्रालय (Ministry Of Finance) ने कहा है कि इस समय सीमा को बढ़ाने के लिए सरकारी विभागों से कई आवेदन मिले थे. रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद परिवार के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सफर करना और फिर सेटल होना काफी जटिल होता है जिसके लिए अलाउंस सब्मिशन का समय 60 दिन बहुत कम था जिसे अब बढ़ाया गया है. इस सुविधा के तहत रिटायर होने वाला केंद्रीय कर्मचारी अब अपनी यात्रा के बाद 6 महीने तक यात्रा खर्च सब्मिट कर सकता है. लेकिन ध्यान रखें टूर, ट्रांसफर और ट्रेनिंग के लिए TA क्लेम सब्मिशन की समय सीमा 60 दिन ही रहेगी.More Related News