7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन को लेकर किया गया बड़ा बदलाव, रखी गई हैं ये शर्तें
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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है. अब कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम में से किसी एक ऑप्शन चुन सकते हैं. पढ़ें पूरी खबर.
नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है. अब कर्मचारी अपनी मर्जी से नेशनल पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम में से किसी एक ऑप्शन चुन सकते हैं. सीसीएस रूल्स, 2021 (CLC Rules 2021) को 30 मार्च 2021 की गजट नोटिफिकेशन के जरिए नोटिफाई किया गया है. सीसीएस रूल्स 2021(CLC Rules 2021) के नियम 10 के अनुसार, केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों जो नेशनल पेंशन स्कीम के अंडर आते हैं उन्हें अपनी मर्जी से मृत्यु से पहले पुरानी पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम के तहत जमा पेंशन कॉर्पस का फायदा चुनने का ऑप्शन मिलेगा. लेकिन इस योजना का लाभ उन परिवारों को नहीं मिलेगा जिसका सदस्य मर चुका है.More Related News