31 मार्च तक निपटा लें ये 6 बेहद जरूरी काम, नहीं तो लग सकती है पेनल्टी, 1 अप्रैल से बदलेंगे कई नियम
Zee News
1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो रही है, 31 मार्च तक आपको अपने पैसों और टैक्स से जुड़े काम निपटाने होते हैं.
नई दिल्ली: 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो रही है, 31 मार्च तक आपको अपने पैसों और टैक्स से जुड़े काम निपटाने होते हैं. हालांकि ये तो हर साल का सामान्य रूटीन है, लेकिन इस साल 1 अप्रैल से कई बदलाव आपकी जिंदगी में आने वाले हैं, जिसका ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने बजट 2021 में किया था. आपको 1 अप्रैल से पहले पहले बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसे निपटाना होगा, नहीं तो लेट फीस और पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है और कई स्कीम का फायदा लेने से भी चूक सकते हैं. तो नोट करते जाइए और और निपटाते जाइए. कई बार डेडलाइन बढ़ाने के बाद अब सरकार PAN कार्ड और Aadhaar को लिंक करने की तारीख नहीं बढ़ाएगी. इसलिए बेहतर होगा आप ये काम आज ही निपटा दें, 31 मार्च इसकी आखिरी तारीख है. अगर आप PAN कार्ड और Aadhaar को लिंक नहीं करते हैं तो आपको PAN कार्ड 'Inoperative' हो जाएगा. ऐसे में आप पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 272B के तहत 10,000 रुपये की पेनल्टी भी चुकानी पड़ सकती है.More Related News