
23 साल से पति 'लापता', बैंक ने पत्नी को जॉब देने में की आनाकानी, कोर्ट ने लगाया 2 लाख का जुर्माना
Zee News
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के कर्मचारी की मौत के बाद बैंक के 'अमानवीय रवैये' पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए GM और प्रबंधक पर जुर्माना लगाया है.
इंदौर: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति (compassionate appointment) के एक मामले में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के अधिकारियों के 'अमानवीय रवैये' की आलोचना करते हुए उन्हें याचिकाकर्ता महिला को दो लाख रुपये का हर्जाना चुकाने का आदेश दिया है. हाई कोर्ट की इंदौर पीठ के जस्टिस विवेक रूसिया ने मीना ढाईगुड़े की रिट याचिका मंजूर करते हुए सोमवार को यह आदेश जारी किया. महिला ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के इंदौर में जीएम और मुख्य प्रबंधक (कार्मिक प्रशासन) के खिलाफ वर्ष 2012 में याचिका दायर की थी. एकल पीठ ने अपने फैसले में कहा, 'यह प्रतिवादियों के अमानवीय रवैये के लिए उनपर हर्जाना लगाने का एकदम सटीक मामला है.' बैंक प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता महिला को उचित रोजगार के अभाव में दूसरों के घर में काम करना पड़ा ताकि वह अपने बेटों का लालन-पालन कर सके.More Related News
