2008 बेंगलुरू सीरियल ब्लास्ट केस : आरोपी अब्दुल नजीर मदनी को राहत नहीं, ट्रांसफर की अर्ज़ी SC में खारिज
NDTV India
2008 बंगलुरू सीरियल ब्लास्ट मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल नजीर मदनी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरू से केरल ट्रांसफर करने की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी.
2008 बंगलुरू सीरियल ब्लास्ट मामले (2008 Bengaluru Serial Blasts Case) में मुख्य आरोपी अब्दुल नजीर मदनी (Abdul Nazer Madani) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने मदनी को बेंगलुरू से केरल ट्रांसफर करने की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी. दरअसल, मदनी की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने अदालत में कहा कि बेंगलुरु में निगरानी में रहने के बजाय उसे अपने गृह राज्य केरल ट्रांसफर किया जाना चाहिए. मदनी को उन्हीं शर्त पर केरल में भी रखा जा सकता है.
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