
15-18 साल की पत्नी के साथ बिना सहमति यौन संबंध बनाना माना जाए बलात्कार: दिल्ली उपराज्यपाल
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दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने गृह मंत्रालय को आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 को खत्म करने की सिफारिश करते हुए एक प्रस्ताव भेजा है. जिसमें सिफारिश की गई है कि 15 साल से 18 साल की पत्नी के साथ बिना सहमति से यौन संबंध बनाना, बलात्कार की श्रेणी में माना जाए.
नई दिल्ली: 15 साल से 18 साल की पत्नी के साथ बिना सहमति से यौन संबंध बनाना, बलात्कार की श्रेणी में आएगा. दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें सिफारिश की गई है कि 15 से 18 वर्ष की आयु की पत्नी के साथ गैर-सहमति से यौन संबंध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत बलात्कार और दंडनीय होगा.
दिल्ली LG ने भेजा प्रस्ताव
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