12वीं की परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश, कहा-31 जुलाई तक सभी बोर्ड असेसमेंट स्कीम के आधार पर जारी करें परिणाम
Zee News
जस्टिस एएम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने कहा कि हर बोर्ड स्वायत्त है इसलिए अदालत ऐसे किसी प्रोटोकॉल को मानने का निर्देश नहीं दे सकती.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि पूरे भारत में सभी स्टेट बोर्ड्स के असेसमेंट के लिए कोई यूनिफॉर्म स्कीम नहीं हो सकती. कोर्ट ने कहा कि देश के सभी राज्य बोर्डों के लिए यूनिफॉर्म स्कीम यानी समान मूल्यांकन नीति बनाना असंभव है. Supreme Court says there can't be a uniform scheme for assessment for all state boards across India. SC refuses to pass such order while hearing a plea seeking cancellation of class XII examination जस्टिस एएम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने कहा कि हर बोर्ड स्वायत्त है इसलिए अदालत ऐसे किसी प्रोटोकॉल को मानने का निर्देश नहीं दे सकती. — ANI (@ANI)More Related News