
1 अप्रैल से बदल जाएगा इनकम टैक्स से जुड़ा ये नियम, अभी जान लें; नहीं तो होगा भारी नुकसान
Zee News
1 अप्रैल से अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं करता है, तो बैंक जमा पर TDS की ब्याज दर दोगुनी हो जाएगी. इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स आउटगो स्लैब (Income Tax Outgo Slab) में नहीं आता और वह आईटीआर भी फाइल नहीं करता तो उसपर टीडीएस की दर दोगुनी हो जाएगी.
नई दिल्ली: 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष (Financial Year) की शुरुआत होने वाली है. सरकार ने इस वित्त वर्ष (2021) के लिए कुछ बड़े बदलावों की योजना बनाई है. बजट 2021 (Budget 2021) में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास को इनकम टैक्स में किसी तरह की कोई राहत नहीं दी. लेकिन जिन लोगों की उम्र 75 साल से ज्यादा है उन्हें इस बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से राहत दे दी गई थी. इसके साथ ही जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया गया है. ये सभी बदलाव 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएंगे.More Related News
