अमित शाह के आवास के बाहर क्यों नहीं प्रदर्शन की अनुमति, दिल्ली पुलिस ने HC को बताया
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आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा और आतिशी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले महीने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. राघव चड्ढा और आतिशी ने उपराज्यपाल अनिल बैजल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन नहीं करने देने के मामले में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायकों राघव चड्ढा और आतिशी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल अनिल बैजल के आवासों के बाहर विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि राजधानी में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) के नियम लागू होने की वजह से किसी भी राजनीतिक सभा/गतिविधियों को अनुमति नहीं दी जा सकती है. क्रिमिनल प्रोसिजर कोड (CrPC) की धारा 144 पूरे सेंट्रल दिल्ली में लगाई गई है, जहां ये दोनों आवास स्थित हैं, अनुमति देने से इनकार करने के कारणों में से एक कारण के रूप में उद्धृत किया गया है.More Related News