“अदालतें खामोश तमाशाई नहीं बनी रह सकती’’, जानिए सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन खरीदारी पर सरकार से ऐसा क्यों कहा
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कोर्ट ने हुकूमत को हुक्म दिया कि वह कोविड-19 टीकाकरण पालिसी पर अपनी सोच को पुख्ता करने वाले जरूरी दस्तावेज, फाइल नोटिंग रिकॉर्ड पर रखे और कोविड-19 के सभी टीकों की खरीद का ब्योरा पेश करे
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में कुछ खास उम्र ग्रुप के लोगों के वैक्सीनेशन और इसकी खरीदारी को लेकर मरकजी हुकूमत के रुख पर सख्त ऐतराज जाहिर किया है. कोर्ट ने 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए पेड वैक्सीनेशन की पॉलिसी की सख्त मज़म्मत करते हुए इसे मनमाना और वाहियात करार दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत की पालिसी को कटघरे में खड़ा करते हुए यह बात कही है. कोर्ट ने हुकूमत को हुक्म दिया कि वह कोविड-19 टीकाकरण पालिसी पर अपनी सोच को पुख्ता करने वाले जरूरी दस्तावेज, फाइल नोटिंग रिकॉर्ड पर रखे और कोविड-19 के सभी टीकों की खरीद का ब्योरा पेश करे. इससे कबल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मीडिया में आई उन खबरों को गलत और बेबुनियाद बताया था जिनमें इल्जाम लगाया गया है कि केंद्र ने जून में कोविड-19 रोधी 12 करोड़ टीके देने का वादा किया है जबकि मई में उपलब्ध 7.9 करोड़ टीकों में से केवल 5.8 करोड़ टीके ही लगाए गए।More Related News