
होठों को चूमना, छूना धारा 377 के तहत अप्राकृतिक अपराध नहीं है: हाई कोर्ट
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बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने कहा है कि 'होठों को चूमना, प्यार से छूना अप्राकृतिक अपराध नहीं है.'
नई दिल्ली: बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने कहा है कि होठों को चूमना और प्यार से किसी को छूना भारतीय दंड संहिता की धारा 377 (Section 377) के तहत अप्राकृतिक अपराध नहीं है और इसी के साथ अदालत ने एक नाबालिग लड़के के यौन शोषण के आरोपी शख्स को जमानत दे दी.
जमानत पर रिहा करने का आदेश

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