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हिमाचल सरकार के इस बिल ने मचाई खलबली! बार-बार दल बदलने वाले नेताओं को बड़ा झटका
Zee News
Himachal anti-defection law: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को एक विधेयक पेश किया गया जिसका उद्देश्य दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराए गए सदस्यों को मिलने वाले पेंशन लाभ रोकना है.
Himachal Govt News: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किए गए सदस्यों के पेंशन लाभ रोकने के लिए एक विधेयक पेश किया गया. हिमाचल प्रदेश विधानसभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक 2024 को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पेश किया.
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