
हालात से खूंखार बनता है कुत्ता, यह मिथ है कि गली के कुत्ते खतरनाक होते हैं: कोर्ट
Zee News
केरल हाई कोर्ट (Kerala High Court) ने कुत्तों को जहर देने के मामले में एक वीडियो उसके संज्ञान में लाए जाने के बाद सुनवाई शुरू की. अगली सुनावई 6 अगस्त को है.
कोच्चि: केरल हाई कोर्ट (Kerala High Court) ने एर्नाकुलम जिले के त्रिक्ककारा नगरपालिका क्षेत्र में सड़कों पर रहने वाले कुत्तों को जहर देने के मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि कोई भी कुत्ता परिस्थितियों से खूंखार बनता है. यह महज धारणा है कि आवारा कुत्ते स्वभाव से खतरनाक होते हैं. जस्टिस एके जयशंकरन नांबियार और पी गोपीनाथ की पीठ ने कहा कि गली के कुत्तों को मारना या उनको घाटल कर देना लोगों को सुरक्षित रखने का तरीका नहीं है. बेहतर विकल्प कुत्तों को पकड़ना और एनिमल शेल्टर होम (Animal Shelter Home) में ले जाना है. अदालत ने कहा, ‘इस तरह कठोर कार्रवाई से कुत्ते को नहीं पकड़ा जा सकता.’ अदालत ने कहा कि गली के कुत्तों से खतरा महसूस करने वाले क्षेत्र के निवासियों और पशुओं के कल्याण के बीच संतुलन बनाए रखना होगा. अदालत ने नगरपालिका को अपने क्षेत्र में निजी संगठनों द्वारा संचालित एनिमल शेल्टर होम (Animal Shelter Home) की पहचान करने का निर्देश दिया, जो गली के कुत्तों को पकड़ने और उन्हें अपने परिसर में आश्रय देने में सक्षम होंगे.More Related News
