हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा, दस्तावेज के बगैर रह रहे विदेशियों को वापस भेजने का अमल क्या है
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दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूछा किया है कि वह भारत में बगैर दस्तावेज के रह रहे विदेशियों को वापस भेजने के लिए क्या अमल अपनाता है.
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूछा किया है कि वह भारत में बगैर दस्तावेज के रह रहे विदेशियों को वापस भेजने के लिए क्या अमल अपनाता है. अदालत ने यह हिदायत एक नाबालिग समेत तीन बांग्लादेशी नौजवानों की जानिब से दाखिल की गई अर्ज़ी पर सुनवाई करते हुए दिए, जिनका कहना है कि उन्हें अपहरण कर यहां लाया गया और वे अब अपने घर लौटना चाहते हैं. जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने गृह मंत्रालय को विदेशियों को वापस भेजने के अमल के साथ-साथ ऐसे शहरियों को वापस भेजने/निर्वासित करने की समय सीमा की भी जानकारी देने का भी निर्देश दिया है. अदालत ने मंगलवार को कहा कि अगर बांग्लादेश के साथ इस संबंध में कोई बातचीत हुई है तो निर्वासन हेतु अनुरोध पत्र के साथ अदालत को जानकारी दी जाए.More Related News
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